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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद

नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद


बदायूं,अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या एक दिनेश तिवारी ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 10 हजार रुपए जुर्माना डाला। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का हुक्म सुनाया।विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना सिविल लाइन में 21 अक्तूबर 2022  में  थाने तहरीर दी। बताया, ग्राम भगवतीपुर थाना सिविल लाइन कांस्टेबल उदयवीर उर्फ वनदूका पुत्र गंगासागर जो अपने बहनोई ओमप्रकाश पुत्र रामपाल के यहां रह रहा था। 21 अक्तूबर 2022 की शाम को वादी और उसकी लड़की उम्र 9 साल, उदयवीर उर्फ वनदूका के साथ गाड़ी कार में बैठकर रामलीला मेला देखने बदायूं आए थे। मेला देखने के बाद जब वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में वादी को भूख लगने पर मेडिकल चौराहे के पास गाड़ी रुकवाई। अपनी पुत्री को गाड़ी में छोड़कर खाना लेने शेरे पंजाब ढाबे पर चला गया। रात्रि समय करीब 10 बजे खाना लेकर गाड़ी की तरफ आया तो देखा की उदयवीर उर्फ वनदूका गाड़ी के पास फार्म हाउस जाने वाले रास्ते के किनारे उसकी लड़की का छेड़छाड़ कर रहा था। मुझे देखकर डर से ही लड़की चिल्लाई। यह देखकर उदयवीर उर्फ वनदूका तेजी से अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी लेकर भाग गया। मैंने लड़की के पास आकर पूछा तो उसने बताया कि वनदूका उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तुम्हें आता देखकर वनदूका भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया।न्यायालय में उदयवीर उर्फ वनदूका पुत्र गंगा सहाय निवासी भगवतीपुर थाना सिविल लाइन पर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप का मुकदमा चलाया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।