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HC ने दी संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत, लेकिन ढांचे को ना पहुंचे नुकसान

HC ने दी संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत, लेकिन ढांचे को ना पहुंचे नुकसान

संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है. हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की इजाजत दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद में केवल बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई कराने की अनुमति दी है.


संभल की शाही जामा मस्जिद

संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है. हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की इजाजत दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने कमेटी को मस्जिद में केवल बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई कराने की अनुमति दी है. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइटनिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष यानी कि जामा मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत मिली है. अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.