इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा नेता आजम खान को राहत, इस मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक
I talks News : इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान को फौरी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2007 के रामपुर के गंज थाने में दर्ज मुकदमे में सपा नेता की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. हालांकि आजम खान के खिलाफ अग्रिम विवेचना जारी रहेगी. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है.
बता दें कि सरकारी जमीन पर बने मकान को गिराने के आरोप में वादी अफसर खान ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में विवेचना के बाद अंतिम रिपोर्ट 2007 में ही आ गई थी, जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेंडिंग थी. साल 2017 में वादी अफसर खान की मौत होने के बाद उसके बेटे जुल्फीकार खान ने 18 साल बाद साल 2024 में अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटिशन दाखिल की, जिस पर मजिस्ट्रेट ने अग्रिम विवेचना का आदेश कर दिया.
वहीं सपा नेता आजम खान ने इसी ऑर्डर के खिलाफ अग्रिम विवेचना को रोकने और गिरफ्तारी पर रोक के लिए याचिका दाखिल की थी. इस मामले में याची आजम खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने पक्ष रखा और वहीं सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलीलें पेश की. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
बता दें कि इससे पहले आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी, डूंगरपुर मामले में आजम खान की जमानत मंजूर की गई थी. डूंगरपुर मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से आजम खान को सात साल की सज़ा हुई थी. इस मामले में आजम खान पर गालीगलौज मारपीट लूटपाट, घर से बेघर कराने जैसे गंभीर आरोप है. इस समय सपा नेता आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं.
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