हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना

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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना

13/10/2026 | Tuesday, October 13, 2026 Last Updated 2026-10-13T04:09:49Z
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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना




बदायूं। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद हत्या के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने यह फैसला 12 अक्टूबर 2026 को सुनाया। उझानी थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 33/2025 में वीरपाल पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम भुड़ा भदरौल की मढ़ैया, थाना कादरचौक, बदायूं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नीरज मलिक ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले को चिन्हित कर समयबद्ध सुनवाई के लिए प्रभावी पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल, उझानी थाने के पैरोकार और अभियोजन विभाग के समन्वय से मुकदमे की पैरवी की गई।प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूं ने अभियुक्त वीरपाल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) संजीव कुमार गुप्ता और तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नीरज मलिक का योगदान सराहनीय रहा।

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